सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को सोमवार को एक और झटका देते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वे आयकर विभाग को 193 करोड़ रुपए अदा करें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने सुब्रत राय को आयकर विभाग को 193 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।
आयकर विभाग से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महेंद्र सिंह ने सुब्रत राय सहारा द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी इस दलील को चुनौती दी जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से कहा था कि उनका पक्ष सुने बिना हाईकोर्ट ने उनपर आरोप लगाया है जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुब्रत राय सहारा पर लगाया जुर्माना हटा लिया था।
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