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| SC ने खारिज किया TRAI का फैसला, कॉल ड्रॉप पर नहीं मिलेंगे पैसे |
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोबाइल कंपनियों को राहत देते हुए देते हुए ट्राई के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप पर पेनाल्टी लगाने के ट्राई के प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया और ट्राई के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी।
अपने फैसले में बुधवार को कोर्ट ने कहा कि कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम कंपनियों द्वारा ग्राहकों की क्षतिपूर्ति करने वाला ट्राई का आदेश अनुचित और गैर पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत देने वाला फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कॉल ड्रॉप होने पर टेलीकॉम कंपनियों कोई हर्जाना नहीं देना होगा।
दरअसल, ट्राई ने आदेश जारी करते हुए कहा था हर कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनियों को हर्जाने के तौर पर एक रुपया और अधिकतम तीन रुपए उपभोक्ता को देने होंगे। कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की लेकिन हाईकोर्ट ने ट्राई के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनियों ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के आदेश पर रोक लगा दी, कोर्ट के इस फैसले के बाद 50 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं को कॉल डॉप पर कोई हर्जाना नहीं मिलेगा।

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