Showing posts with label MP High Court. Show all posts
Showing posts with label MP High Court. Show all posts

Thursday, 12 May 2016

पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
देश की शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत सिविल सर्विस प्रमोशन रूल्स 2002 को रद्द कर दिया गया है। इस आदेश से मप्र सरकार को राहत मिली है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विभिन्न शासकीय विभागों में पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाने संबंधी प्रावधान को सर्वथा अवैधानिक करार दे दिया था। इसी के साथ व्यवस्था दी गई कि सिर्फ नियुक्तियों में दिया जाने वाला आरक्षण ही वैध माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे सप्ताह में की जाएगी।