Monday, 11 April 2016

पांच साल में 21 जिलों में ही गारंटी पर खरी उतरी सरकार

पांच साल में 21 जिलों में ही गारंटी पर खरी उतरी सरकार
पांच साल में 21 जिलों में ही गारंटी पर खरी उतरी सरकार
मध्यप्रदेश में पांच साल पहले लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सफलता का दावा भले ही सरकार करे, लेकिन हालात में ज्यादा बदलाव नहीं हैं। इसे साबित करते हैं अब तक लंबित 25 हजार से ज्यादा मामले। इस व्यवस्था को लेकर जारी आंकड़ों में सरकार खुद मानती है कि 21 जिलों में ही लोक सेवा गारंटी के तहत हुई शिकायतों का 100 फीसदी निराकरण ही हो सका है।
पिछले पांच सालों में कुल 76,24787 आवेदन आए, इनमें 25 हजार प्रकरणों में समय सीमा निकलने के बाद निराकरण हुआ, वहीं 27730 मामले लंबित हैं, जिनमें समय सीमा निकल चुकी है। जुर्माना लगाया पर वसूली नहीं अधिनियम के तहत उस अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान है जो तय समय सीमा में आमजनों को सेवाएं नहीं दे सका हो।

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