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| इशरत जहां केस में पुलिसकर्मियों पर दर्ज मामले खत्म करने की याचिका खारिज |
इशरत जहां एनकाउंटर मामले में गुजरात के पुलिसकर्मियों पर दर्ज अपराधिक मामले खत्म करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। डेविड हेडली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इशरत को लश्कर आतंकी बताए जाने के बाद पुलिसकर्मियों के समर्थन में यह याचिका लगाई गई थी।
याचिका दायर होते वक्त अधिवक्ता एम एल शर्मा ने जब इस मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था तो प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ ने कहा कि इसे सूचीबद्ध होने दीजिए। तब हम इसे देखेंगे। इसके बाद शुक्रवार को जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
शर्मा ने याचिका दायर करते समय कहा था कि हेडली का बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात को निर्णायक रूप से स्थापित करता है कि इशरत लश्कर-ए-तैयबा की सदस्य थी। मुठभेड़ में कथित भूमिका को लेकर तत्कालीन डीआईजी डीजी वंजारा सहित गुजरात पुलिसकर्मी मुंबई की एक अदालत में अभियोजन का सामना कर रहे हैं।

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