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Thursday, 26 May 2016

हरियाणा में जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हरियाणा में जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
हरियाणा में जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को जाट आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण के बाबत हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
हरियाणा में जाट, जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला/मुस्लिम जाट को पिछड़ा वर्ग की नई कैटेगरी बीसी(सी) के तहत आरक्षण का लाभ मिलने का प्रावधान किया गया था।
गौरतलब है कि विधानसभा में पारित बिल के मुताबिक आरक्षण में शामिल किए गए नए नियमों को सरकार की मंजूरी मिल गई थी। सरकार ने इस बिल को अधिसूचित कर दिया था। राज्य में वर्षों से जाट समुदाय की आरक्षण की यह मांग थी। पिछले दिनों हरियाणा में चारों तरफ हुए हिंसक आंदोलन के बाद विधानसभा में विधेयक पारित कर सरकार ने इस मांग को माना था।