हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए मुरथल रेप केस में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सीलबंद रिपॉर्ट सौंपी। हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में एडीशनल सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पेश हुए। मेहता ने कोर्ट से पूर्ण स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कुछ समय और देने की मांग की, ताकि वो सही स्थिति के बारे में कोर्ट को अवगत करा सकें।
एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता ने जांच रिपोर्ट के लिए समय मांगने का विरोध नही किया। कोर्ट मित्र ने कहा कि उस महिला का ऑडियो टेप को झूठा नहीं कहा जा सका जिसने माना कि कुछ लोग उसकी लड़की को ढाबे के पीछे ले गए और सात घंटे बाद उसे छोड़ा।
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