हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अब टिकट कैंसिलेशन चार्जेज, बेस फेयर से अधिक नहीं होंगे यानि जो अतिरिक्त शुल्क लगते हैं वो टिकट कैंसिल कराने पर लौटा दिए जाएंगे।
ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिनमें टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाली फीस टिकट के किराए से अधिक होती है और पैसेंजर को कुछ नहीं मिलता, पर अब ऐसा नहीं होगा। नये नियमों में सब बदल जाएगा। डायरेक्टरेट जेनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने बताया, 'एयरलाइंस विमानों के कैंसिलेशन फीस अब बेस फेयर से अधिक नहीं होगा।'
इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार हवाई किरायों के बाबत डीजीसीए ने एयरलाइंस को यह स्पष्ट किया है कि टिकट कैंसल करने पर पैसेंजर को सर्विस टैक्स व अन्य एयरपोर्ट शुल्कों को लौटाना होगा और अगर इन्हें नहीं लौटाया गया तो कानूनी मुद्दे के तौर पर इसे उठाया जा सकता है।
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